राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना (MMPBY) की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य राज्य के पशुपालकों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। इस योजना के तहत 21 लाख पशुओं का मुफ्त बीमा किया जाएगा, जिसमें गाय, भैंस, बकरी, भेड़ और ऊंट शामिल हैं। यह योजना पशुपालकों को उनके पशुधन के नुकसान से होने वाले आर्थिक बोझ से मुक्त करने के लिए बनाई गई है।
योजना का मुख्य उद्देश्य
मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित है:
- आर्थिक सुरक्षा: पशुपालकों को उनके पशुओं की मृत्यु या बीमारी की स्थिति में आर्थिक सहायता प्रदान करना।
- पशुपालन को बढ़ावा: इस योजना से पशुपालकों को अपने व्यवसाय में सुरक्षा मिलेगी, जिससे वे अधिक आत्मविश्वास के साaथ अपने व्यवसाय का विस्तार कर सकेंगे।
- सामाजिक सुरक्षा: यह योजना गरीब और छोटे किसानों के लिए एक सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करेगी।
बीमा राशि और पात्रता
बीमा राशि
- गाय और भैंस: प्रत्येक के लिए ₹40,000 का बीमा।
- भेड़ और बकरी: प्रत्येक के लिए ₹4,000 का मुआवजा।
- ऊंट: प्रत्येक के लिए ₹40,000 का बीमा।
पात्रता
इस योजना का लाभ उठाने के लिए निम्नलिखित पात्रता मानदंड हैं:
- पशुपालक: केवल जनआधार कार्ड धारक और गोपाल क्रेडिट कार्ड धारक पात्र होंगे।
- पशुओं की संख्या: एक परिवार अधिकतम 2 दुधारू पशु (गाय या भैंस या दोनों), 10 बकरी, 10 भेड़ या 1 ऊंट का बीमा करा सकता है।
- पशुओं की आयु सीमा:
- गाय (दुग्ध उत्पादक): 3 से 12 वर्ष
- भैंस (दुग्ध उत्पादक): 4 से 12 वर्ष
- बकरी (मादा): 1 से 6 वर्ष
- भेड़ (मादा): 1 से 6 वर्ष
- ऊंट (नर/मादा): 2 से 15 वर्ष
आवेदन प्रक्रिया
मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के तहत आवेदन करने की प्रक्रिया सरल और सीधी है। आवेदन करने के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन करें:
चरण 1: ऑनलाइन आवेदन करें
- वेबसाइट पर जाएं: MMPBY आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- रजिस्ट्रेशन करें: यदि आप नए उपयोगकर्ता हैं तो रजिस्ट्रेशन करें।
- आवेदन फॉर्म भरें: आवश्यक जानकारी जैसे नाम, पता, जनआधार नंबर आदि भरें।
चरण 2: दस्तावेज़ अपलोड करें
- जनआधार कार्ड
- पशु टैग प्रमाणपत्र
- गोपाल क्रेडिट कार्ड (यदि हो)
चरण 3: आवेदन सबमिट करें
- सभी विवरणों की समीक्षा करें और फिर आवेदन सबमिट करें।
- आपको एक संदर्भ संख्या मिलेगी जिसे आप भविष्य में अपनी आवेदन स्थिति ट्रैक करने के लिए उपयोग कर सकते हैं।
क्लेम प्रक्रिया
यदि आपके बीमित पशु की मृत्यु होती है, तो आपको निम्नलिखित प्रक्रिया अपनानी होगी:
- सूचना दें: मृत पशु की सूचना तुरंत बीमा विभाग को दें।
- पशु चिकित्सक द्वारा जांच: बीमा प्रतिनिधि द्वारा सर्वेक्षण और पशु चिकित्सक द्वारा पोस्टमॉर्टम परीक्षण होगा।
- भुगतान प्रक्रिया: सभी प्रक्रियाओं के बाद, बीमा विभाग द्वारा 21 कार्य दिवसों के भीतर क्लेम राशि का भुगतान किया जाएगा।
निष्कर्ष
मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना राजस्थान सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है जो राज्य के पशुपालकों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है। यह योजना न केवल पशुपालकों को वित्तीय सहायता देती है बल्कि उन्हें अपने व्यवसाय को सुरक्षित रूप से संचालित करने में भी मदद करती है। यदि आप राजस्थान में पशुपालन करते हैं, तो इस योजना का लाभ उठाने के लिए जल्दी से आवेदन करें।
Disclaimer : यह लेख केवल जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से लिखा गया है। किसी भी प्रकार के वित्तीय निर्णय लेने से पहले विशेषज्ञों से सलाह लेना उचित होगा।